EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, क्या है आवश्यक दस्तावेज?

 मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक और बड़ा फैसला सुनाया है मोदी सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़े कदम उठाए हैं पहले आरक्षण के बल एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के वर्ग के व्यक्तियों को ही दिया जाता था जिसमें कुछ सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता था ऐसे में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को देखते हुए नई आरक्षण प्रणाली की शुरुआत करी है और सामान्य वर्ग के सभी व्यक्तियों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा चलिए जान लेते हैं की 10% आरक्षण लेने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं |


EWS प्रमाण पत्र का लाभ इन व्यक्तियों को दिया जाएगा ?

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फैमिली यों को दिया जाएगा जिनकी इनकम ₹800000 या उससे कम है और खेती की जमीन 5 एकड़ से कम है और घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है उस परिवार को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और उसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा


EWS CERTIFICATE BENEFITS OF GENERAL CANDIDATE/ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के क्या फायदे हैं

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के बाद सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10% का आरक्षण मिल जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार के एलान के बाद यह तय कर दिया है कि उन सभी गरीब परिवार जो सामान्य वर्ग में आते हैं और जिनकी वार्षिक सालाना आय पूरे परिवार को मिलाकर ₹800000 से कम है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा और उनको 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा यह आरक्षण उन्हें व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा और राज्य सरकारों को भी इस आरक्षण के लिए सभी राज्य में लागू करना शुरू हो गया है अगर आपके राज्य में भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन रहे हैं और आपके राज्य में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू हो गया है तो आप इस प्रमाण पत्र का लाभ उठा सकते हैं

EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे..

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. राशन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. पिता का आधार कार्ड
  4. अंकतालिका
  5. सामान्य जाति का जाति प्रमाण पत्र या खेत की नकल जिसमें जाति अंकित हो
  6. भामाशाह कार्ड
  7. परिचय पत्र
  8. आय प्रमाण पत्र (माता/पिता/संरक्षक के नाम से भरा जाए, जिसमें आय के स्त्रोत भी लिखे जाए)
  9. सरकारी कर्मचारी के लिए फॉर्म नं. 16
  10. डिजीटल मूल निवास
  11. Rs. 50/- शपथ पत्र अन्य आवश्यक जानकारी
  12. राज्य के लिए Anexure-B भरे
  13. केन्द्र व राज्य दोनों के लिए Anexure-3 भरे
  14. केन्द्र के लिए Anexure-3B भरे
  15. सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा सत्यापित हो
  16. फॉर्म पूरा व स्पष्ट भरा हुआ हो, उसमें काँट-छाँट न हो और जो लागू न हो उसे —NiLL— कर दे
  17. आय प्रमाण पत्र में सभी सदस्यों की आय स्त्रोत सहित लिखे और आय प्रमाण पत्र दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित व नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो
  18. आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाए व सत्यापित करावे

EWS प्रमाण पत्र  बनाने में सुविधा मिल सकें।।
वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं…….।

  1. क्या है लाभ :-
    EWS प्रमाण पत्र से केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
  2. क्या है पात्रता :-
    जिसका परिवार निम्नलिखित शर्ते पूरी करता हो-
    a) परिवार की समस्त स्रोतो से कुल आय 8 लाख रूपये से कम हो।
    b) 5 एकड़ ( अर्थात 12बीघा 10 बिस्वा, जिसमे
    1 बीघा = 132 फुट×132 फुट है।) से कम कृषि भूमि हो।
    c) 1000 वर्ग फुट से कम का रहवासीय फ्लैट/मकान हो।
    d) शहरी निकाय क्षेत्र में 100 वर्ग गज (अर्थात 900 वर्ग फ़ीट ) क्षेत्रफल से कम का आवासीय प्लॉट।
    f) ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज (अर्थात 1800 वर्ग फ़ीट) क्षेत्र से कम का आवासीय प्लॉट।
    g) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, और वह सामान्य वर्ग (SC/ST/OBC वर्ग की आरक्षित श्रेणी का नहीं हो) से संबंधित हो।
  3. EWS की पात्रता हेतु परिवार की परिभाषा में कौन कौन शामिल है:-
    परिवार से आशय है कि
    आवेदक स्वयं एवं उसके माता पिता, आवेदक की पत्नी अथवा पति ,18 साल से छोटे-भाई- बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री परिवार की परिभाषा में शामिल है।
  4. आय की गणना में कृषि, रोजगार, व्यवसाय आदि सभी स्रोतों से आय को जोड़ा जाएगा। साथ ही संपत्ति चाहे अलग अलग स्थानों पर हो, सभी को साथ (क्लब) करके जोड़ा जाएगा।
  5. प्रमाण पत्र बनाने हेतु केवल उपर्युक्त सभी अर्हताएं ही है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई नही। सरकारी कर्मचारी भी ews प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं यदि वे उपरोक्त शर्ते पूरी करते हों।
  6. Ews प्रमाण पत्र 1 वित्तीय वर्ष हेतु बनता है।
  7. राजस्थान मे EWS प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी SDO (उप खण्ड अधिकारी) है।

8.आय प्रमाण पत्र:- जिसके पास आयकर रिटर्न/फॉर्म नम्बर -16/वेतन विवरण/पे-स्लीप न हो तो वे निर्धारित प्रमाण पत्र में दो अलग-अलग राज्य, केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सलंग्न करे।


  1. प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं:

फॉर्म की सभी प्रविष्टियां पूरी तरह से भरें। कोई भी प्रविष्टि खाली नही छोड़ें। “यदि लागू नही है” तो N/A लिखें।
पटवारी से जमीन संबंधी दस्तावेजो के आधार पर कृषि भूमि की जॉच करवाएं एवं ग्राम सेवक से आवासीय मकान एवं आवासीय भूखंड की जांच करावें। स्वयं का आय एवं संपत्ति के संबंध में शपथ पत्र देवें। सभी संबंधित फॉर्म पूरे हो जाने के बाद पुनः ई- मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। सभी वांछित दस्तावेजो की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करावे।

  1. जरूरी दस्तावेज:
    a)पत्ते की पहचान हेतु:-
    आधार कार्ड/ राशन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/किरायानामा (यदि लागू हो)/गैस कनेक्शन/बिजली व पानी के बिल की प्रति।
    b)स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे:- कृषि भूमि की जमाबंदी/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ग्राम पंचायत या शहरी निकाय द्वारा भूखण्ड के पट्टे की प्रमाणित प्रति जिसमें जाति अंकित हो।(कोई भी दो)
    c) राजकीय कार्मिकों/राजकीय उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर मे कार्यरत कार्मिको को वेतन से संबंधित फॉर्म नम्बर -16 या वार्षिक वेतन विवरण।
    d) आवेदन पत्र पर सत्यापित पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगावे।
    e) दो राज्य या केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/ इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी (अगर हो), पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी।
    फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज पूर्ण करने के बाद उसका एक फोटोकॉपी सेट अपने पास सुरक्षित रखें।
  2. विवाहित महिला का EWS प्रमाण पत्र उसके माता-पिता के मूल निवास स्थान से बनेगा। (जिसमें आय व सम्पति की गणना हेतु उसे अपने पति व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय व सम्पत्ति को उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन की आय व सम्पत्ति में जोड़ना होगा।)

EWS प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा तरीका जाने / EWS CERTIFICATE APPLY PROCEDURE STEP BY STEP .|

EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ईमित्र पर EWS रजिस्ट्रेशन तथा सर्टिफिकेट प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है. इस हेतु आप अपने नजदीकी ईमित्र पर जाकर ऊपर दिए गए दस्तावेजो को पूर्ण कर ऑनलाइन आवेदन करे. आवेदन सही पाए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में उपखंड अधिकारी द्वारा EWS सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा. जिससे आप राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार में आने वाली विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे

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